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हेडलाइन: दिल्ली प्रदूषण पर एनजीटी का बड़ा कदम: ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी

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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त हुई एनजीटी
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली पुलिस प्रमुख और ट्रैफिक प्रबंधन के विशेष आयुक्त को नोटिस जारी कर वाहनों से होने वाले प्रदूषण और पार्किंग समस्याओं को लेकर उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है। एनजीटी ने कहा कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण दिल्ली के खराब एयर क्वालिटी का एक मुख्य कारण है, और ट्रैफिक नियंत्रण पुलिस की जिम्मेदारी है।

नोएडा अथॉरिटी ने भी बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सभी प्रमोटर्स और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस से अपने आवासीय टावरों में एंटी-स्मॉग गन लगाने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य सर्दियों के दौरान, जब दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू होता है, प्रदूषण को नियंत्रित करना है। एनजीटी ने आदेश दिया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जीआरएपी के विभिन्न चरणों को स्पष्ट प्रक्रिया के तहत लागू किया जाए।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने 24 अक्टूबर के आदेश में कहा कि सर्दी शुरू होते ही प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। 23 अक्टूबर को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 364 पर पहुंच गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है। यह दिखाता है कि एनसीआर में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में संबंधित अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई है। इस बेंच में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे।

एनजीटी ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जीआरएपी का शेड्यूल “संपूर्णता से समीक्षा किया गया” और स्टेज I तब सक्रिय किया गया जब राष्ट्रीय राजधानी में औसत एक्यूआई लगातार 200 से ऊपर रहा।

अधिकरण ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, “यह खुलासा नहीं किया गया है कि स्टेज I को सक्रिय करने में औसतन कितने दिन लगते हैं, और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि किस अवधि को ‘पर्याप्त रूप से लंबा’ माना गया है।”

एनजीटी ने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए ताकि जीआरएपी के विभिन्न चरणों को उचित समय पर लागू किया जा सके। साथ ही, एनजीटी ने पाया कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण एक मुख्य कारक है और ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग समस्याओं का समाधान, तथा अनधिकृत और पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी पुलिस पर है।

अधिकरण ने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार और नगर निगम की टीमें ग्राउंड स्तर पर निगरानी और उल्लंघन पर नियंत्रण के लिए अधिक मजबूत और प्रभावी ढंग से तैनात हों। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली सरकार, और दिल्ली नगर निगम को प्रदूषण जांच के लिए अपने मोबाइल ऐप्स को जनता में अधिक प्रचारित करने के निर्देश दिए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने भी एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया है जिसमें एनसीआर में मौजूदा और प्रस्तावित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों की जानकारी दी गई है। एनजीटी ने सीएक्यूएम को निर्देशित किया कि जनवरी से सितंबर 2024 तक उठाए गए कदमों का खुलासा करें ताकि सर्दियों में वायु गुणवत्ता और खराब न हो। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की गई है।

News Desk
Author: News Desk

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