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दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम की राजद्रोह मुकदमे पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

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दिल्ली दंगों के मामले में राजद्रोह मुकदमे पर नहीं लगेगी रोक, हाई कोर्ट का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में चल रहे राजद्रोह मामले में एक्टिविस्ट शरजील इमाम के खिलाफ मुकदमे पर कोई रोक नहीं लगेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत यदि पर्याप्त साक्ष्य पाती है, तो चार्जशीट पर आगे की कार्यवाही कर सकती है।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने यह टिप्पणी इमाम के वकील के उस दावे पर की जिसमें निचली अदालत द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने का जिक्र किया गया था। शरजील इमाम ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

हाई कोर्ट में इमाम की याचिका में उनके खिलाफ अब निरस्त की जा चुकी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) और धारा 153ए (साम्प्रदायिक वैमनस्य) के तहत दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से मामले में स्थगन की याचिका दायर की गई, जिसके बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया गया।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने भी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जो उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश के मामले में दायर की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इमाम को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय दिल्ली हाई कोर्ट में पहले यह याचिका दायर करनी चाहिए थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे उनकी जमानत याचिका पर जल्द फैसला लें।

शरजील इमाम, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, अगस्त 2020 में इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे और तब से वे हिरासत में हैं। उनके खिलाफ दिल्ली और अलीगढ़ में दिए गए भड़काऊ भाषणों के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई हैं।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इमाम और उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश का हिस्सा थे। इन दंगों में सीएए समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक टकराव हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी थी, लेकिन कथित बड़ी साजिश से जुड़े अन्य आरोपों के चलते वे अभी भी जेल में हैं।

News Desk
Author: News Desk

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