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जयपुर में अब गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं, लगेगा भारी जुर्माना, जानें नियम

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निगम हैरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा ने बताया कि गंदगी और कचरे के निस्तारण को लेकर सख्त नियम बनाए हैं. खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने के साथ ही गोबर डालने पर जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए है. प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को अब स्वयं के स्तर पर कचरे का निष्पादन करना होगा.
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Author: News & PR Desk

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