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“कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई”: रॉबिन उथप्पा ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी वारंट पर दी सफाई

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ कथित भविष्य निधि (पीएफ) धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्होंने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

रॉबिन उथप्पा पर यह वारंट बेंगलुरु स्थित एक कपड़ा कंपनी के कर्मचारियों के पीएफ योगदान से संबंधित धोखाधड़ी के आरोप में जारी किया गया है, जिसमें उथप्पा निदेशक थे। उन्हें 27 दिसंबर तक लगभग ₹24 लाख का बकाया चुकाने या गिरफ्तारी का सामना करने के लिए कहा गया है। इस मामले में सफाई देते हुए उथप्पा ने कहा कि उनके कानूनी सलाहकार इस मुद्दे का समाधान करेंगे।

उथप्पा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा,
“हाल ही में मेरे खिलाफ पीएफ मामले को लेकर आई खबरों के संदर्भ में मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मेरी भूमिका Strawberry Lenceria Pvt. Ltd., Centaurus Lifestyle Brands Pvt. Ltd., और Berryz Fashion House जैसी कंपनियों से जुड़ी है।

“2018-19 में, मुझे इन कंपनियों में निदेशक नियुक्त किया गया था क्योंकि मैंने इन कंपनियों को कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता दी थी। हालांकि, मैंने किसी भी कार्यकारी भूमिका में हिस्सा नहीं लिया, न ही मैं इन कंपनियों के दैनिक कार्यों में शामिल था। एक पेशेवर क्रिकेटर, टीवी प्रस्तोता और टिप्पणीकार होने के कारण मेरे पास इन गतिविधियों के लिए समय और विशेषज्ञता नहीं थी।

“दुर्भाग्यवश, इन कंपनियों ने मुझे मेरे कर्ज की राशि वापस नहीं चुकाई, जिससे मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी, जो अब भी अदालत में विचाराधीन है। मैंने कई साल पहले इन कंपनियों से अपना निदेशक पद भी छोड़ दिया था।

“जब पीएफ विभाग ने बकाया भुगतान की मांग की, तो मेरी कानूनी टीम ने यह स्पष्ट किया कि मेरा इन कंपनियों से कोई संबंध नहीं है और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज भी जमा किए। बावजूद इसके, पीएफ विभाग ने कार्यवाही जारी रखी, और अब मेरे कानूनी सलाहकार इस मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

“मैं मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि वे पूरी सच्चाई पेश करें और साझा की जा रही जानकारी की प्रामाणिकता को सत्यापित करें।”

पीएफ विभाग के क्षेत्रीय आयुक्त सादक्षरी गोपाल रेड्डी के अनुसार, Centaurus Lifestyle Brands Pvt. Ltd., जहां उथप्पा निदेशक हैं, ने ₹23,36,602 की राशि नहीं चुकाई है। यह रकम पूर्व क्रिकेटर से वसूल की जानी है।

39 वर्षीय उथप्पा पर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन से पीएफ की कटौती तो की, लेकिन उसे कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं कराया।

पीएफ विभाग ने अपने पत्र में कहा है, “बकाया नहीं चुकाने के कारण गरीब मजदूरों के भविष्य निधि खाते निपटाए नहीं जा पा रहे हैं।” पत्र में पुलिस से 27 दिसंबर तक उथप्पा को गिरफ्तार करने और वारंट लौटाने का निर्देश दिया गया है।

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Author: News Desk

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