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दिल्ली आवारा कुत्ता मामला: ‘सभी स्ट्रे हटाओ’ आदेश पर बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को सौंपा, सुनवाई कल

Delhi stray dogs Supreme Court case

 

दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मचे देशव्यापी बवाल और कड़ी आलोचना के बाद अब यह मामला बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नई बेंच गुरुवार, 14 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया की बेंच इस मामले को देखेगी। यह बेंच उस दो-न्यायाधीशीय पीठ से अलग होगी जिसने सोमवार को दिल्ली से स्ट्रे डॉग्स हटाने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए आदेश में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि पहले चरण में 5,000 कुत्तों को छह से आठ हफ्तों में पकड़ें और किसी भी हालत में उन्हें वापस सड़कों पर न छोड़ा जाए। आदेश के अनुसार, कुत्तों को पकड़ने के बाद **पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023** के तहत नसबंदी, कृमिनाशन और टीकाकरण किया जाएगा।

पहले आदेश के बाद कई राजनीतिक नेताओं, हस्तियों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम का विरोध किया। गांधी परिवार के चार सदस्य – राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, वरुण गांधी और मेनका गांधी – ने भी इस आदेश पर चिंता जताई।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस आदेश को “क्रूर” बताया। उन्होंने लिखा –

> “ब्लैंकेट रिमूवल क्रूर, अल्पदृष्टि और हमारी करुणा को खत्म करने वाला है। ये बेज़ुबान आत्माएं कोई ‘समस्या’ नहीं हैं जिन्हें मिटा दिया जाए। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से बिना क्रूरता के सड़कों को सुरक्षित रखा जा सकता है… हम सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण को साथ-साथ सुनिश्चित कर सकते हैं।”

आदेश के बाद इंडिया गेट के पास कई डॉग लवर्स, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। **पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया** ने इस आदेश को “अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक और अवैध” करार दिया।

News Desk
Author: News Desk

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