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Mahua Moitra dog custody case-“आप इसे आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते?” : महुआ मोइत्रा और वकील के बीच कुत्ते की कस्टडी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

Mahua Moitra dog custody case

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और सुप्रीम कोर्ट वकील जय अनंत देहाद्रई से पूछा कि वे अपने पालतू कुत्ते की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद को आपसी सहमति से क्यों नहीं सुलझा सकते। अदालत ने कहा कि यह मामला अदालत में लड़ने की बजाय बातचीत से निपटाया जा सकता है।

महुआ मोइत्रा ने अदालत में याचिका दायर कर अपने पालतू कुत्ते हेनरी (एक रॉटवीलर) की संयुक्त कस्टडी की मांग की है। वहीं, देहाद्रई का कहना है कि हेनरी उनके पास तब से है जब वह सिर्फ 40 दिन का था और उन्होंने ही उसे पाला है, इसलिए वही उसके असली अभिभावक हैं।

देहाद्रई ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें और मोइत्रा दोनों को इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बोलने से रोका गया था। उनके वकील संजय घोष ने कहा कि यह आदेश उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि वह सांसद नहीं हैं, लेकिन क्या सांसद होने का मतलब यह है कि किसी को एक सामान्य नागरिक से अधिक अधिकार मिल जाए?

इस मामले की पृष्ठभूमि में 2023 का विवाद भी शामिल है, जब देहाद्रई ने महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनकी शिकायत के आधार पर लोकसभा की आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासन की सिफारिश की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने उद्योगपति दर्शान हिरानंदानी से कथित “अनुचित लाभ” लेकर संसद में सवाल पूछे, ताकि अदाणी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा सके। इस मामले को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा था।

महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों को पहले ही खारिज करते हुए इसे “पूर्व-नियोजित साजिश” और “कंगारू कोर्ट” का फैसला बताया था।

कुत्ते की कस्टडी विवाद को लेकर दोनों पक्ष पिछले साल से ही आमने-सामने हैं। सितंबर 2023 में महुआ मोइत्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को देहाद्रई के घर भेजा था ताकि वे एक समझौते पर हस्ताक्षर करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में देहाद्रई ने पुलिस में शिकायत दी कि मोइत्रा उनका कुत्ता बहाना बनाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही हैं।

अब हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा से इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई दिसंबर में तय की है।

News Desk
Author: News Desk

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