नई दिल्ली:
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही बेल्जियम की अदालत में सोमवार से शुरू होने की संभावना है।
अधिकारियों के अनुसार, इस मामले की सुनवाई बेल्जियम के संघीय अभियोजक करेंगे, जिनकी मदद के लिए भारत से सीबीआई और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
बेल्जियम में चोकसी की मौजूदगी
मेहुल चोकसी 2023 से बेल्जियम में रह रहे हैं। वह एंटीगुआ और बारबुडा से इलाज कराने के लिए यूरोप पहुंचे थे। उनकी पत्नी बेल्जियम की नागरिक हैं। जनवरी 2024 में सीबीआई को उनकी मौजूदगी की जानकारी मिली, जिसके बाद भारत ने प्रत्यर्पण की औपचारिक अर्जी भेजी। यह मामला भारत-बेल्जियम के बीच 2020 में हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत पहला है।
अप्रैल 2024 में चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था और कई बार जमानत की अर्जी देने के बावजूद अदालत ने उसे खारिज कर दिया।
भारत का पक्ष
भारत ने बेल्जियम अदालत में चार्जशीट, एफआईआर और सबूतों का पूरा ब्योरा जमा कराया है, ताकि यह साबित किया जा सके कि भारत में जिन धाराओं में चोकसी पर केस है, वे अपराध बेल्जियम में भी दंडनीय हैं। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएँ शामिल हैं।
सीबीआई ने इस प्रत्यर्पण मामले में मदद के लिए यूरोप की एक विशेष लॉ फर्म को भी जोड़ा है।
कानूनी आधार
भारत ने प्रत्यर्पण अनुरोध में संयुक्त राष्ट्र का ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम कन्वेंशन (UNTOC) और संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी कन्वेंशन (UNCAC) का भी हवाला दिया है। मुंबई की विशेष अदालत द्वारा 2018 और 2021 में जारी दो गिरफ्तारी वारंट भी बेल्जियम को सौंपे गए हैं।
भारत का यह भी तर्क है कि चोकसी ने भले ही 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ली हो, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता त्यागने की पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की, इसलिए वे अब भी भारत के नागरिक माने जाएंगे।
भारत की गारंटी
भारत ने बेल्जियम सरकार को आश्वस्त किया है कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी सुविधाएँ और मानवाधिकारों की रक्षा दी जाएगी।
चोकसी 4 जनवरी 2018 को भारत छोड़कर चले गए थे, ठीक उसी समय जब ₹13,000 करोड़ का पीएनबी घोटाला उजागर होने वाला था।
Author: News Desk
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