आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह शिकायत मीरा राठौर, अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष, ने की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और 1 जनवरी को उनका बयान दर्ज किया जाएगा।
यह विवाद अक्टूबर में वायरल हुए एक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें अनिरुद्धाचार्य ने युवा महिलाओं और विवाह को लेकर टिप्पणी की थी। यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी आलोचना शुरू हो गई, और कई महिला संगठनों ने उन पर महिलाओं का अपमान करने और रूढ़ियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
मीरा राठौर ने बयान दिया कि “ऐसे बयान संतों को शोभा नहीं देते”। उन्होंने शुरुआत में वृंदावन कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा एफआईआर न करने पर उन्होंने मामला अदालत में ले जाने का फैसला किया।
राठौर ने बताया कि इस विरोध के दौरान उन्होंने एक व्यक्तिगत संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, “जबसे मैंने याचिका दायर की है, मैंने अपने बाल नहीं बांधे हैं। मैंने प्रण लिया था कि केस दर्ज होने तक चोटी नहीं बांधूंगी। अब जब अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है, शायद चोटी बांधने का समय आ गया है।”
उन्होंने मांग की है कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ औपचारिक एफआईआर दर्ज की जाए और महिलाओं के खिलाफ “अपमानजनक टिप्पणी” करने के लिए उन्हें जेल भेजा जाए। उनके वकील मनीष गुप्ता ने भी पुष्टि की कि वृंदावन पुलिस ने उनकी पहले दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मामला CJM अदालत में ले जाया गया।
विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को “संदर्भ से काटकर गलत तरीके से पेश किया गया”। उनका कहना है कि उन्होंने पुरुषों और महिलाओं—दोनों—पर टिप्पणी की थी और किसी एक वर्ग को निशाना बनाने का इरादा नहीं था।
उनके बयान के अनुसार, “जिस महिला के कई पुरुषों से संबंध होते हैं, उसे अच्छा चरित्र वाला नहीं माना जाता, और जिस पुरुष के कई महिलाओं से संबंध होते हैं, उसे व्यभिचारी कहते हैं।” उन्होंने दावा किया कि वायरल वीडियो में उनके भाषण के कई हिस्से नहीं दिखाए गए और प्रस्तुतिकरण वास्तविक संदर्भ से भिन्न है।
अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि वीडियो के अधूरे हिस्सों के कारण लोगों में गलतफहमी पैदा हुई और उनकी बातों को जानबूझकर गलत अर्थों में पेश किया गया।
Author: News Desk
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