असुमल हरपालानी उर्फ़ आसाराम की अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ी, स्वास्थ्य कारणों का हवाला
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर खंड) की पीठ ने आज, 11 अगस्त 2025 को, स्वयंभू सत्संग साधु आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि पाँच दिनों से बढ़ाकर 29 अगस्त तक कर दी है। उनके कागज़ात और चिकित्सीय रिपोर्टों की गंभीर समीक्षा के बाद यह फैसला सुनाया गया।
न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति vineet कुमार मथुर की संयुक्त पीठ ने यह जमानत बढ़ाने का आदेश दिया, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही इसी आधार पर पहले से 21 अगस्त तक जमानत बढ़ाए जाने का भी संदर्भ दिया गया था।
आसाराम फिलहाल इंदौर के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। उनके रक्त में ‘ट्रोपोनिन’ स्तर अत्यंत उच्च पाया गया है, जो हृदय से जुड़ी समस्याओं का गंभीर संकेत है। अदालत ने इस संदर्भ में अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में दो विशेषज्ञ—एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट—की एक चिकित्सकीय टीम गठित करने का निर्देश दिया है। इस टीम को उनकी स्वास्थ्य स्थिति की विस्तृत जांच कर 27 अगस्त, छह दिन पहले, कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
आसाराम पर गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में नाबालिग के यौन शोषण के मामलों में दोषसिद्धि हुई है, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके खिलाफ चल रहे अपील पारित किए जा रहे हैं, लेकिन घूमती स्वास्थ्य परिस्थितियों के चलते अदालतों द्वारा बार-बार अंतरिम जमानत की अनुमति दी जा रही है।
यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया और मानवीय पहलुओं के बीच संतुलन का उदाहरण है—हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य संकट को ध्यान में रखते हुए न केवल जमानत बढ़ाई, बल्कि आगामी रिपोर्ट भी सुनिश्चित की ताकि अगली सुनवाई निष्पक्ष और चिकित्सकीय दृष्टि से समग्र हो सके।
Author: News & PR Desk
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