नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्कूल अब खोलने चाहिए, भले ही प्रदूषण का स्तर उच्च हो, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। अदालत ने तीन महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया, जो छात्रों के घर पर रहने से हल नहीं होंगे। हालांकि, कोर्ट ने अंतिम निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर छोड़ दिया है, जिसमें कक्षा 10 और 12 की फिजिकल क्लासेस पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के घरों में वायु शोधक (एयर प्यूरीफायर) नहीं हैं, इसलिए छात्रों के घर पर बैठने और स्कूल जाने में कोई खास फर्क नहीं है। इसके अलावा, बहुत से छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं, और यदि ऑनलाइन क्लासेस आगे भी जारी रहीं, तो वे शैक्षणिक रूप से पीछे रह जाएंगे।
अदालत ने यह भी कहा कि स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने के कारण कई छात्र मिड-डे मील सुविधा से वंचित हो रहे हैं।
“आयोग जल्द से जल्द निर्णय ले, भले ही आदेश की कॉपी प्राप्त न हुई हो… हम उम्मीद करते हैं कि आज या कल सुबह तक निर्णय ले लिया जाएगा,” जजों ने अपने आदेश में कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के लेवल 4 के नियमों के लागू होने से समाज के कई वर्ग प्रभावित हुए हैं।
“GRAP-IV के नियमों के चलते कई वर्ग, जैसे मजदूर और दिहाड़ी मजदूर, प्रभावित हुए हैं। आयोग के पास कानून के तहत विभिन्न अधिकारियों को निर्देश देने की शक्ति है ताकि इन वर्गों को नुकसान न हो। इसलिए हम आयोग को सेक्शन 12 के तहत कई राहतकारी कदम उठाने का निर्देश देते हैं,” कोर्ट ने कहा।
इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का उल्लेख करते हुए कहा कि 20 से 23 नवंबर के बीच AQI 300 से 419 के बीच था। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि अगले सुनवाई की तारीख पर अद्यतन डेटा पेश किया जाए ताकि कोर्ट GRAP-IV नियमों पर और कदम उठा सके।
नोट: इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लिए जाने की संभावना है।
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