हैदराबाद:
तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को ‘पुष्पा 2: द राइज़’ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट से चार हफ्तों की अंतरिम जमानत मिल गई है। इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी।
हाई कोर्ट में अल्लू अर्जुन के वकील ने इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी फिल्म ‘रईस’ से जुड़े एक पुराने मामले का उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में मुख्य सवाल यह है कि क्या किसी ने लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना हरकत की है।
SRK और ‘रईस’ का उल्लेख
वकील ने कहा, “शाहरुख खान ने ‘रईस’ फिल्म के प्रचार के दौरान वडोदरा स्टेशन पर भीड़ की ओर कपड़े फेंके थे, जिससे भगदड़ मच गई। लेकिन, उन्हें आपराधिक रूप से दोषी नहीं ठहराया गया।”
अल्लू अर्जुन के वकील ने बताया कि भगदड़ के वक्त अभिनेता हैदराबाद के संध्या थिएटर की पहली मंजिल पर थे, जबकि घटना ग्राउंड फ्लोर पर हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता के कार्यक्रम की जानकारी पुलिस को पहले से थी।
वकील ने पुलिस के इस दावे को खारिज किया कि उन्हें अभिनेता के फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, “अभिनेता के आने की खबर सबको थी, यहां तक कि पुलिस को भी। शाहरुख खान के मामले में अभिनेता ने भीड़ में गेंदें फेंकी थीं, लेकिन यहां अल्लू अर्जुन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।”
अदालत का निर्णय
तेलंगाना हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत देते हुए कहा कि उनकी लोकप्रियता उनके अधिकारों में बाधा नहीं बन सकती। अदालत ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि वह एक अभिनेता हैं… उन्हें ऐसे ही हिरासत में नहीं रखा जा सकता।”
‘रईस’ मामला क्या था?
शाहरुख खान और उनकी टीम मुंबई से दिल्ली की यात्रा के दौरान वडोदरा स्टेशन पर रुकी थी। वहां अभिनेता ने अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत करते हुए भीड़ की ओर टी-शर्ट और स्माइली बॉल्स फेंकी थीं। इसे भगदड़ का कारण बताया गया था।
2022 में गुजरात हाई कोर्ट ने शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
अभियान जारी रहेगा
अल्लू अर्जुन और उनकी टीम फिल्म के प्रचार के लिए मुंबई से दिल्ली की यात्रा पर थी। भगदड़ के बाद यह मामला चर्चा में आया। अब, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अभिनेता के अभियान पर फिर से ध्यान केंद्रित होगा।
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