उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए हाई-प्रोफाइल Kanpur Lamborghini Crash Case में बड़ा मोड़ आ गया है। हादसे में घायल शिकायतकर्ता ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर दावा किया है कि दुर्घटना के समय लैंबॉर्गिनी कार शिवम मिश्रा नहीं, बल्कि मोहन लाल चला रहे थे।
यह मामला पहले ही विवादों में आ चुका था, जब पुलिस ने शुरुआती एफआईआर में ड्राइवर का नाम “अज्ञात” दर्ज किया था और केवल लैंबॉर्गिनी कार का उल्लेख किया था। जबकि घटनास्थल के वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को ड्राइवर सीट से बाहर निकाले जाते हुए देखा गया था। इस पर पक्षपात के आरोप लगे थे। बाद में बढ़ते दबाव के बीच शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में जोड़ा गया।
समझौता याचिका और नया हलफनामा
घायल शिकायतकर्ता मोहम्मद तौफीक, जिन्हें इस हादसे में पैर में गंभीर चोटें आई थीं, ने अदालत में समझौते की अर्जी दी है। अपने हलफनामे में उन्होंने कहा कि घटना के समय कार मोहन लाल चला रहे थे।
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तौफीक का हलफनामा और मोहन लाल का शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें घटना के दिन की पूरी जानकारी दी गई है। बचाव पक्ष का कहना है कि शिवम मिश्रा वाहन नहीं चला रहे थे और कार एक नियुक्त ड्राइवर चला रहा था। जमानत याचिका भी दायर किए जाने की तैयारी है।
पुलिस का दावा बरकरार
हालांकि पुलिस अपने रुख पर कायम है। जांच एजेंसियों का कहना है कि रविवार दोपहर ग्वाल टोली इलाके में कार शिवम मिश्रा ही चला रहे थे, जब वह नियंत्रण खोकर फुटपाथ पर चढ़ गई और पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी।
पुलिस का कहना है कि उनके पास प्रारंभिक साक्ष्य और अन्य सामग्री मौजूद है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शिवम मिश्रा को ड्राइवर सीट से बाहर निकाले जाते हुए दिखाया गया है, जिसे जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा
सभी पक्षों की दलीलें और हलफनामे सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की निगाहें कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हैं, क्योंकि यह मामला लगातार सार्वजनिक और मीडिया की नजरों में बना हुआ है।
Author: News Desk
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