महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB) ने मंगलवार, 22 अक्टूबर को रांजगांव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) को जल प्रदूषण और पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस लगभग एक महीने बाद जारी किया गया है जब MPCB ने कुरकुंभ MIDC को इसी मुद्दे पर नोटिस दिया था।
यह नोटिस MPCB के क्षेत्रीय अधिकारी जे एस सालुंखे द्वारा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के तहत रांजगांव MIDC के कार्यकारी अभियंता को संबोधित किया गया है। बोर्ड ने पहले MIDC को दिसंबर 2026 तक की वैधता के साथ सहमति दी थी, लेकिन बोर्ड को जल प्रदूषण और गंभीर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद सितंबर में एक बोर्ड अधिकारी ने MIDC के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) का दौरा किया।
नोटिस में कहा गया है कि दौरे के दौरान, MPCB अधिकारी ने पाया कि इक्वलाइजेशन टैंक के एरेटर, ऑयल सेपरेटर के स्लज पंप, क्लैरिफायर और ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड संचालन में नहीं थे। इसके अलावा, MIDC ने CETP के उन्नयन का कार्य भी पूरा नहीं किया था। संयुक्त निगरानी सैंपल (JVS) के विश्लेषण से यह भी पता चला कि उपचारित अपशिष्ट जल अनुमत सीमा से अधिक था।
सालुंखे ने कहा, “बोर्ड के अधिकारी ने पाया कि MIDC MPCB के सहमति मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है और इसके कारण आसपास के वातावरण में प्रदूषण हो रहा है। इसलिए रांजगांव MIDC को निर्देश जारी किया गया है। उन्हें नोटिस जारी होने के सात दिनों के भीतर जवाब देना होगा कि क्यों CETP के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए।”
पुणे के पास स्थित रांजगांव क्षेत्र में ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे कई प्रमुख उद्योग हैं, जो क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, MIDC क्षेत्र को आर्थिक लाभ प्रदान कर रहा है, लेकिन इससे पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पिछले दो वर्षों से इलाके में जल प्रदूषण की शिकायतें आ रही हैं।
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