पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता एक बार फिर सामने आ गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने खुलासा किया है कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तान का नागरिक साजिद सैफुल्लाह जट्ट है। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। एनआईए के अनुसार, जट्ट पाकिस्तान के कसूर का रहने वाला है और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का सरगना है।
एनआईए ने साजिद सैफुल्लाह जट्ट की गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है और उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत नामित आतंकी घोषित किया गया है। करीब आठ महीने की विस्तृत जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है।
चार्जशीट में तीन अन्य पाकिस्तानी आतंकियों—सुलेमानी शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान—के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने पहलगाम में हमला अंजाम दिया था। ये तीनों आतंकी 28 जुलाई को डाचीगाम क्षेत्र में ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए थे। जम्मू क्षेत्र की एनआईए अदालत में दाखिल चार्जशीट में छह अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनमें स्थानीय सहयोगी बशीर अहमद जोथर, परवेज अहमद जोथर और मोहम्मद यूसुफ कटारी शामिल हैं।
जांच में सामने आया कि बशीर और परवेज ने 21 अप्रैल की रात पहलगाम के हिल पार्क इलाके में स्थित एक झोपड़ी में आतंकियों को पनाह दी थी। वहीं, मोहम्मद यूसुफ ने दक्षिण कश्मीर के जंगलों के रास्ते आतंकियों को हमले की जगह तक पहुंचाने में मदद की थी और उन्हें मार्गदर्शन दिया था। चार्जशीट में तीन अन्य आरोपियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं।
एनआईए ने अपनी सात महीने लंबी जांच के दौरान एक हजार से अधिक लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। एजेंसी के मुताबिक, LeT/TRF और इस हमले में शामिल आतंकियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, आर्म्स एक्ट 1959 और यूएपीए 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।
एनआईए ने बताया कि चार्जशीट में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित कठोर धाराएं भी जोड़ी गई हैं। एजेंसी का कहना है कि इस कार्रवाई से सीमा पार आतंकवाद को बेनकाब करने और दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
Author: News Desk
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