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Punjab AAP MLA Convicted-12 साल पुराना छेड़छाड़ मामला: AAP विधायक मंजिंदर सिंह लालपुरा समेत 8 दोषी करार

चंडीगढ़:
पंजाब के तरनतारन ज़िले की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के खडूर साहिब से विधायक मंजिंदर सिंह लालपुरा और सात अन्य को 2013 में एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में दोषी करार दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत 12 सितंबर को सजा का ऐलान करेगी। दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक सहित सभी आठों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।

मामला क्या था?

शिकायतकर्ता महिला अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से हैं। आरोप है कि 3 मार्च 2013 को जब वह अपने परिजनों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं, तभी मंजिंदर सिंह लालपुरा (जो उस समय टैक्सी चालक थे) और कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की थी।

यह घटना सामने आने के बाद राज्यभर में निंदा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़िता और उसके परिवार को पैरामिलिट्री सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था।

इस मामले में आईपीसी की धारा 354 (महिला की अस्मिता भंग करने के इरादे से हमला), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने पर सजा), 506 (आपराधिक धमकी) और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

पीड़िता की प्रतिक्रिया

फैसले के बाद शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि वह इस सजा से खुश हैं।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

मंजिंदर सिंह लालपुरा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रमनजीत सिंह सिकी को 16,491 वोटों से हराया था।

News Desk
Author: News Desk

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