पुणे की एक अदालत ने विनायक दामोदर सावरकर के परपोते द्वारा दायर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को तलब किया है।
हाल ही में नासिक की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्वर्गीय विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में समन जारी किया था। अब पुणे की एक अदालत ने एक अलग मानहानि मामले में उन्हें तलब किया है।
शुक्रवार को पुणे की अदालत ने सावरकर के परपोते द्वारा दायर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया।
सावरकर के परिवार का आरोप
विनायक सावरकर के भाई के पोते सत्यकी सावरकर ने अप्रैल 2023 में पुणे की मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2023 में अपने यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सत्यकी का दावा है कि राहुल गांधी ने 5 मार्च, 2023 को लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर के खिलाफ टिप्पणी की थी।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। सत्यकी सावरकर की शिकायत में कहा गया, “राहुल गांधी ने जानबूझकर सावरकर के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए, जबकि वह जानते थे कि उनके आरोप झूठे हैं। यह सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया।”
शिकायत में आगे कहा गया कि “राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ जानबूझकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोप लगाए, यह जानते हुए भी कि ये आरोप असत्य हैं। उनका उद्देश्य सावरकर के नाम को बदनाम करना और उनके परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था।”
सत्यकी ने अदालत से अनुरोध किया है कि राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम सजा दी जाए।
नासिक कोर्ट का समन
27 सितंबर को नासिक की एक अदालत ने भी राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तलब किया था। नासिक के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली परिमल कडुसकर ने राहुल गांधी को समन जारी करते हुए कहा कि “देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ किया गया यह बयान प्रथम दृष्टया मानहानिपूर्ण प्रतीत होता है।”
शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अपनी बातों और चित्रण के माध्यम से वीर सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
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