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राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने का दावा, गृह मंत्रालय ने कहा यह

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मामला चर्चा में है। इस संबंध में दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जवाब दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और इस आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए।

यह याचिका कर्नाटक के निवासी एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की है, जिन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे को गृह मंत्रालय से निर्देश लेने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर, 2024 तय की है।

गृह मंत्रालय ने अदालत को बताया, “याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और अनुरोध गृह मंत्रालय को प्राप्त हो चुका है और इस पर कार्यवाही जारी है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी और उस समय तक की प्रगति से अदालत को अवगत करा दिया जाएगा।”

याचिकाकर्ता का बयान
NDTV से बातचीत में याचिकाकर्ता एस. विग्नेश ने कहा, “अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि 19 दिसंबर तक मामले में स्पष्ट और अंतिम निर्णय लिया जाए। गृह मंत्रालय को भी अपनी जांच के निष्कर्ष अदालत को प्रस्तुत करने होंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि सरकार राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को तुरंत रद्द करेगी। हमें ब्रिटेन सरकार से सीधे प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके नागरिकता रिकॉर्ड में राहुल गांधी का नाम दर्ज है।”

विग्नेश ने यह भी जोड़ा, “हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। भारतीय कानूनों के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।”

इस मामले पर अब सभी की निगाहें 19 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जब गृह मंत्रालय अपनी जांच के निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।

News Desk
Author: News Desk

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