लखनऊ: 26 जनवरी से लखनऊ में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया है कि बिना हेलमेट वाले चालकों और पीछे बैठने वालों को ईंधन देने से इनकार किया जाए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया निर्देशों और परिवहन विभाग की सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की पहल के तहत यह निर्णय लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट सूर्य पाल गंगवार ने सोमवार को “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति के सख्त क्रियान्वयन के आदेश दिए।
आदेश के मुख्य बिंदु:
- सड़क सुरक्षा को बढ़ावा: यह कदम उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा 8 जनवरी को जारी निर्देशों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बिना हेलमेट से होने वाली मौतों को रोकना है।
- साइनबोर्ड की अनिवार्यता: पेट्रोल पंप संचालकों को सात दिनों के भीतर अपने परिसर में इस नीति को स्पष्ट करने वाले बड़े साइनबोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है।
- हेलमेट की अनिवार्यता: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 201 के तहत BIS मानकों वाले हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
- दंडात्मक कार्रवाई: इस नीति का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत दंडनीय होगा।
- CCTV निगरानी: विवादों से बचने के लिए पेट्रोल पंपों पर कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्यव्यापी पहल:
उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी स्तर पर “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति लागू करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। यह बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम है।
सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े:
- उत्तर प्रदेश में 2022 में 36,875 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 21,696 लोग घायल हुए और 24,109 की मौत हुई।
- लखनऊ में 2022 में 1,408 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 994 लोग घायल और 643 मृत पाए गए।
यह अभियान हेलमेट को जीवन रक्षा उपकरण के रूप में बढ़ावा देने और सड़क पर जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है।

Author: News Desk
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