दिल्ली की जहरीली हवा में सुधार के बाद राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सख्त प्रदूषण नियंत्रण नियम GRAP के चौथे चरण को हटा लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। हालांकि, GRAP के दूसरे चरण के तहत लगाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपाय अभी भी लागू रहेंगे ताकि दिल्ली की सुधरी हुई वायु गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चेतावनी दी है कि GRAP-2 के तहत लागू प्रदूषण नियंत्रण उपायों को जारी रखना आवश्यक है। इससे वायु गुणवत्ता में आया सुधार बरकरार रहेगा।
वायु गुणवत्ता में सुधार
CAQM के अनुसार, 24 नवंबर से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 165 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी GRAP-4 को समाप्त करने की अनुमति दी क्योंकि इसकी अब आवश्यकता नहीं रही।
GRAP-2 के तहत उपाय
GRAP-2 के तहत कई कदम उठाए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
- सड़कों की मशीन से सफाई।
- एंटी-स्मॉग गन का उपयोग और नियमित रूप से पानी का छिड़काव।
- प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर विशेष ध्यान।
- बिजली आपूर्ति निर्बाध बनाए रखना ताकि डीजल जनरेटर सेट का उपयोग न्यूनतम हो सके।
- अखबारों, टीवी और रेडियो के माध्यम से लोगों को प्रदूषण स्तर की जानकारी देना।
जनता के लिए सुझाव
प्रदूषण के स्तर को फिर से ‘बहुत खराब’ या ‘गंभीर’ श्रेणी में जाने से रोकने के लिए जनता को सुझाव दिए गए हैं:
- सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें।
- निजी वाहनों का उपयोग कम करें।
- अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम भीड़भाड़ वाले रास्ते अपनाएं, भले ही वे थोड़े लंबे हों।
- वाहनों के एयर फिल्टर को समय-समय पर बदलें।
क्या रहेगा प्रतिबंधित?
GRAP-2 के तहत दिल्ली एनसीआर में कोयला और जलावन लकड़ी का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसमें होटलों और रेस्तरां में तंदूर का उपयोग भी शामिल है।
- डीजल जनरेटर सेट का उपयोग केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के लिए ही होगा।
- निर्माण और विध्वंस स्थलों पर कार्य और ऐसे औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिन पर विशेष बंदी के आदेश लागू हैं।
दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जनता से इन उपायों का पालन करने की अपील की है ताकि प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
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